दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को उनकी पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक देने की अनुमति देते हुए कहा कि उनके प्रति महिला का आचरण गरिमा और सहानुभूति से रहित था